___________________________________________________________________

Reservation (आरक्षण )


  • आरक्षण :
    स्थानों का आरक्षण महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्थानों का आरक्षण महाविद्यालय में स्थानों की कुल संख्या के आधार पर निम्नानुसार किया जायेगा।

    Vertical Reservation:
    • अनुसूचित जाति        : 21 प्रतिशत
    • अनुसूचितजनजाति      : 02 प्रतिशत
    • पिछड़ीजाति            : 27 प्रतिशत 
    Horizontal: Reservation in each category as per Govt. Rules
    • विकलांग              : 03 प्रतिशत (प्रत्येक कॉलिज/कोर्स में )
    • डफेन्स पर्सनल         : 05 प्रतिशत (प्रत्येक कॉलिज/कोर्स में )
    • स्वतंत्रता संग्राम सेनानी  : 02 प्रतिशत (प्रत्येक कॉलिज/कोर्स में )
    • महिला                : 20 प्रतिशत न्यूनतम (प्रत्येक कॉलिज/कोर्स में )

    टिप्पणी:
    सुरक्षा विभाग के साधारण (सिविलियन) कर्मचारियों के बच्चों को सुरक्षा सेवा कर्मी श्रेणी का लाभ देय नहीं है।

    Note: उत्तर प्रदेश के बाहर के प्रान्तों के अधिकतम् 5 प्रतिषत छात्रों को मैरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में प्रवेश किया जा सकता है। ऐसे सभी अभ्यर्थी सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत माने जायेंगे।