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Reservation (आरक्षण )
- आरक्षण :
स्थानों का आरक्षण
महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्थानों का आरक्षण महाविद्यालय में स्थानों की कुल संख्या के
आधार पर निम्नानुसार किया जायेगा।
Vertical Reservation:
- अनुसूचित जाति : 21 प्रतिशत
- अनुसूचितजनजाति : 02 प्रतिशत
- पिछड़ीजाति : 27 प्रतिशत
Horizontal: Reservation in each category as per Govt. Rules
- विकलांग
: 03 प्रतिशत (प्रत्येक कॉलिज/कोर्स में )
- डफेन्स पर्सनल : 05 प्रतिशत (प्रत्येक कॉलिज/कोर्स में )
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी : 02 प्रतिशत (प्रत्येक कॉलिज/कोर्स में )
- महिला
: 20 प्रतिशत न्यूनतम (प्रत्येक कॉलिज/कोर्स में )
टिप्पणी: सुरक्षा विभाग के साधारण (सिविलियन) कर्मचारियों के बच्चों को सुरक्षा सेवा कर्मी श्रेणी का लाभ देय नहीं है।
Note: उत्तर प्रदेश के बाहर के प्रान्तों के अधिकतम् 5 प्रतिषत छात्रों को मैरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में प्रवेश किया जा सकता है।
ऐसे सभी अभ्यर्थी सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत माने जायेंगे।
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