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आवेदकों हेतु सामान्य निर्देश (स्नातक प्रथम वर्ष)

पात्रता:

  • स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए 10+2 की अर्हता पूर्ण करना आवश्यक है।
    हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, सेन्ट्रल बोर्ड आफ हायर एजूकेशन, दिल्ली एवं वैदिक विद्यापीठ, बदायूँ, गुरूकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन से हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छा़त्रायें विश्वविद्यालय के आदेशानुसार स्नातक प्रथम वर्ष कक्षाओं में प्रवेश लेने को आवेदन न करें। जिन विद्यार्थियों के हाईस्कूल तथा इण्टर अंकतालिकाओं/प्रमाण-पत्रों में उनके अथवा उनके माता/पिता के नामों में भिन्नता है, वह भी प्रवेश के लिए आवेदन न करें।
  • सत्र 2015- सत्र 2016 में विभिन्न कक्षाओं से सम्बन्धित विषयों में प्रवेश महाविद्यालय को स्वीकृत सीटों के आधार पर दिये जायेगें।
  • संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त पत्रांक रा0 का0/78/सत्तर-1-2006 दिनांक 15 मई 2006 के द्वारा निर्दिष्ट असम्बद्ध/फर्जी शैक्षिक संस्थाओं से उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु किसी भी दशा में आवेदन न करें।
  • प्रवेश स्वीकृत किये जाने के पश्चात् भी अपना शुल्क महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि में जमा न करने वाले छात्र प्रवेशाधिकार से वंचित हो जायेंगे। निर्धारित समय के पश्चात् उनकी सीट पर प्रतीक्षा सूची वाले छात्र को प्रवेश दे दिया जायेगा।
  • अपूर्ण आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
  • बी0 ए0, बी0 एस-सी0 तथा बी0 काम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र् संलग्न करना अनिवार्य है।
    • अन्तिम संस्था के प्राचार्य से प्राप्त सचरित्रता के प्रमाण-पत्र् की मूल प्रति व्यक्तिगत विद्यार्थियों के सम्बन्ध में ऐसा प्रमाण-पत्र किसी राजपत्र अधिकारी द्वारा उनके कार्यालय की मुद्रा सहित होना चाहिये।
    • हाई स्कूल प्रमाण-पत्र, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट परीक्षाओं की अंक तालिकाओं एवं सनद की स्व-प्रमाणित फोटोस्टेट प्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक है।
  • अन्तिम संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी0 सी0) प्रवेश स्वीकृत होने पर मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा।
  • अन्य किसी विश्वविद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को प्रव्रजन प्रमाण-पत्र (माइग्रेशन सर्टीफिकेट) संलग्न करना अनिवार्य है।
  • पिछली समस्त परीक्षाओं की अंकतालिकाओं की स्व-प्रमाणित फोटो स्टेट प्रतिलिपियाँ संलग्न करना आवश्यक है।
  • इण्टरमीडिएट (कृषि) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को बी0 एस-सी0 में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
  • अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् निरन्तर अध्ययन न होने की स्थिति में प्रवेशार्थी को उसके कारण का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
  • कृपांक पाने हेतु एन0 सी0 सी0 (बी तथा सी प्रमाण-पत्र), राष्ट्रीय/विश्वविद्यालय टीम के सदस्य, एन0एस0एस0 के प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित फोटो प्रतियाँ संलग्न करें।
  • स्नातक स्तर पर प्रवेश हेतु खेलकूद से सम्बन्धित भारांक उस स्थिति में दिये जायेंगे जो अभ्यर्थी ने 10+2 स्तर पर प्राप्त किये हों।
  • अस्थायी अंकतालिकाओं के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
  • अनुचित साधनों का प्रयोग अथवा प्रयोग का प्रयास करने वाले छा़त्रों को एवं विश्वविद्यालय परीक्षा में अभद्र व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों की शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें महाविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
  • वह विद्यार्थी जो पुलिस अभिलेखों के अनुसार हिस्ट्रीशीटर है अथवा किसी अपराध में दोषी सिद्ध पाया गया है अथवा किसी आपराधिक मुकदमें में शामिल है, को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि पहले से प्रवेश पा चुका है तो उसका प्रवेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।
  • महाविद्यालय के प्राचार्य महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने की दृष्टि से किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश अथवा पुनः प्रवेश को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकते हैं/मना कर सकते हैं भले ही मामला कैसा भी हो।
  • किसी भी वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रवेश आवेदन प्रत्र में सम्बंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर ही दिया जा सकेगा। योग्यता सूची बनने के बाद प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति पर कोई विचार नहीं होगा।
  • प्रदेश के बाहर से आये छा़त्रों के लिए (मेरिट) योग्यता के आधार पर केवल 05 प्रतिशत स्थान ही प्रवेश हेतु आरक्षित किये जायेंगे।
  • स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों का स्थानान्तरण किसी भी दशा में एक से दूसरे महाविद्यालयों में अनुमन्य नहीं होगा।
  • प्रवेश के लिए ज्येष्ठता सूची तैयार करते समय प्रतिवर्ष के अन्तराल का 2 अंक घटाकर प्रवेश ज्येष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

आवेदन कैसे करें :


कृपया आवेदन पत्र में अपेक्षित विवरण अंकित करने से पूर्व निम्न निर्देशों को भी भली भाँति अध्ययन करें -

  • अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
  • प्रार्थी द्वारा दी गई कोई भी सूचना किसी भी समय असत्य सिद्ध हो जाने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
  • यदि आपने आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन किया है और अपने आवेदन के साथ तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र नहीं दिया है, तो आपका आवेदन पत्र सामान्य/अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित किया जायेगा।
  • एन.सी.सी. (N.C.C.) एन.एस.एस. (N.S.S.) शारीरिक रूप में अपंग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी / आर्म्स फोर्स आश्रित, खेलकूद में भाग लेने सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें । उक्त प्रमाण पत्रों के प्रदान करने के लिए निम्न अधिकारी/संस्थायें सक्षम हैं।
    • एन.सी.सी. 'बी' प्रमाणपत्र                     : एन.सी.सी.निदेशालय, रक्षामंत्रालय
    • एन.एस.एस. के अन्तर्गत संचालित शिविरों में भाग लेने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र : सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति एवं समन्वयक
    • एन.एस.एस. के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा    : सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति एवं समन्वयक
    • किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता : सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति या क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष
    • अन्तर्विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता : सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति या क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष
    • राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता : शासन से सम्बन्धित खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
    • शारीरिक रूप से अपंग                       : मुख्य चिकित्साधिकारी
    • पुलिस                                    : पुलिस अधीक्षक
    • होमगार्ड, बी.एस.एफ.,सी.आर.पी. आदि          : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षर प्रमाण-पत्र
    • स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी/आर्म फोर्स आश्रित     : सक्षम अधिकारी/ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
  • प्रवेश की तिथि पर अंकतालिका होनी चाहिए तभी प्रवेश दिया जायेगा।

आरक्षण :

स्थानों का आरक्षण प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्थानों का आरक्षण उस महाविद्यालय में स्थानों की कुल संख्या के आधार पर निम्नानुसार किया जायेगा।



Vertical Reservation:
  • अनुसूचित जाति        : 21 प्रतिशत
  • अनुसूचितजन जाति     : 02 प्रतिशत
  • पिछड़ीजाति            : 27 प्रतिशत 
Horizontal: Reservation in each category as per Govt. Rules
  • विकलांग              : 03 प्रतिशत
  • डफेन्स पर्सनल         : 05 प्रतिशत
  • स्वतंत्रता संग्राम सेनानी  : 02 प्रतिशत
  • महिला               : 20 प्रतिशत न्यूनतम

टिप्पणी:
सुरक्षा विभाग के साधारण (सिविलियन) कर्मचारियों के बच्चों को सुरक्षा सेवा कर्मी श्रेणी का लाभ देय नहीं है।

Note: उत्तर प्रदेश के बाहर के प्रान्तों के अधिकतम् 5 प्रतिषत छात्रों को मैरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में प्रवेश किया जा सकता है। ऐसे सभी अभ्यर्थी सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत माने जायेंगे।

अतिरिक्त अंक:

भारांक का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक छात्र /छात्रा अपने भारांक सम्बन्धी मूल प्रमाण पत्र (एक फोटो कॉपी ) के साथ महाविद्यालय के काउंटर नंबर 1 पर संपर्क करें। महाविद्यालय द्वारा ही जांचोपरांत भारांक प्रमाणित एवं प्रेषित किये जायेंगे. मेरिट लिस्ट प्रदर्शित होने के पश्चात् किसी भी भारांक प्रकरण पर विचार नहीं किया जायेगा.

प्रवेशार्थ न्यूनतम अर्हताधारक को निम्नांकित सम्बन्धित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त अंक आंबटित किये जायेंगे, किन्तु उनका कुल योग 10 अंक से अधिक नहीं होगा:-

  • एन.सी.सी. - सी. अथवा G-II प्रमाण पत्र                        : 10 अंक
  • एन.सी.सी. - बी. अथवा G-I प्रमाण पत्र                         : 5 अंक
  • राष्ट्रीय सेवा योजना - 240 घण्टे के सेवा एवं दस दिवसीय दो शिविर : 10 अंक
  • राष्ट्रीय सेवा योजना - दस दिवसीय शिविर तथा 240 घण्टे के सेवा   : 5 अंक
  • राष्ट्रीय सेवा योजना - 120 घण्टे तथा 1 शिविर अथवा 240 घण्टे के सेवा : 5 अंक
  • खेलकूद - राष्ट्रीय स्तर अथवा अन्र्तविश्वविद्यालय                : 10 अंक
  • खेलकूद - विश्वविद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व                    : 5 अंक
  • स्काउट - 12बीं कक्षा स्तर पर स्काउट सोपान तृतीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर : 5 अंक
  • पुरस्कार : राष्ट्रपति द्वारा          : 10 अंक
  • पुरस्कार : राज्य स्तर पर          : 5 अंक
  • रोवर्स रेंजर 10 दिन का शिविर      : 5 अंक
  • MJPRU यूनिवर्सिटी के अधिकारी/ शिक्षक/ कर्मचारी के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री         : 10 अंक
  • MJPRU यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध महाविद्यालय के अधिकारी/ शिक्षक/ कर्मचारी के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री   : 10 अंक
टिप्पणी: उपर्युक्त क्रमांको पर उल्लिखित में अधिकतम मात्र 10 अंक ही देय होगें ।