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(परास्नातक - कला संकाय) )

  • हिन्दी
  • राजनीतिशास्त्र
  • अर्थशास्त्र
  • अंग्रेजी (स्ववित्तपोषित स्कीम में)
  • समाजशास्त्र (स्ववित्तपोषित स्कीम में)
एस0एम0 कॉलेज, चन्दौसी में एम0ए0 में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय से स्वीकृत सीटें इस प्रकार है-
अर्थशास्त्र- 160, हिन्दी-80, राजनीति शास्त्र-80, अंग्रेजी-80, समाजशास्त्र-80

प्रवेश नियमावली के मुख्य बिन्दु:

  • एम0ए0 प्रथम वर्ष - हिन्दी, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, समाज शास्त्र सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक परीक्षा अंक प्रतिशत 45 होना अनिवार्य है (अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी 33 प्रतिशत अर्थात केवल स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो उनके लिए 45 प्रतिशत अंको की बाध्यता नही है। (प्रवेश नियमावली बिन्दु-12)
  • संस्थागत/व्यक्तिगत तौर पर स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थी पुनः परास्नातक के अन्य विषय में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नही ले सकते है। (प्रवेश नियमावली बिन्दु-17)
  • एक बार स्नातकोत्तर विषय में प्रवेश ले चुका छात्र पुनः स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश के लिए अर्ह नही है। (प्रवेश नियमावली बिन्दु-19)
  • बी0बी0ए0 परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी एम0ए0 अर्थशास्त्र में प्रवेश के लिए अर्ह होंगे। (प्रवेश नियमावली बिन्दु-24)
  • बी0बी0ए0/बी0सी0ए0 का उत्तीर्ण विद्यार्थी एम0ए0 के पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकता है। (प्रवेश नियमावली बिन्दु-24)
  • परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु उन्ही विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा, जिन विषयों में अभ्यर्थी ने स्नातक अन्तिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की है।
  • एम0ए0 अर्थशास्त्र, हिन्दी, राजनीति शास्त्र, अंग्रेजी, समाजशास्त्र विषयों में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु स्वीकृत सीटों का 10 प्रतिशत सीटें नॉन स्ट्रीम अर्थात विज्ञान, वाणिज्य स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण से भरी जा सकती है। बी0ए0 उत्तीर्ण वह छात्र नॉन स्ट्रीम में प्रवेश हेतु अर्ह नही है जिसने बी0ए0 में वह विषय नही पढ़ा हो। अर्थात बी0ए0 उत्तीर्ण विद्यार्थी नॉन स्ट्रीम में नही माना जायेगा। विज्ञान अथवा वाणिज्य से नॉन स्ट्रीम की 10 प्रतिशत सीटों के खाली रह जाने पर वे सीटें बी0ए0 उत्तीर्ण उन विद्यार्थियों के प्रवेश से भरी जायेंगी, जिन्होंने बी0ए0 की तीनों वर्ष में उस विषय का अध्ययन किया हो तथा उत्तीर्ण हो, जिसमें वह प्रवेश लेना चाहता है। (प्रवेश नियमावली बिन्दु-13, पृष्ठ-8)
  • प्रवेश के लि 44.99 प्रतिशत को 45 प्रतिशत नही माना जायेगा (प्रवेश नियमावली बिन्दु-23, पृष्ठ-9)
    • अन्तिम संस्था के प्राचार्य से प्राप्त सचरित्रता के प्रमाण-पत्र् की मूल प्रति व्यक्तिगत विद्यार्थियों के सम्बन्ध में ऐसा प्रमाण-पत्र किसी राजपत्र अधिकारी द्वारा उनके कार्यालय की मुद्रा सहित होना चाहिये।
    • हाई स्कूल प्रमाण-पत्र, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट परीक्षाओं की अंक तालिकाओं एवं सनद की स्व-प्रमाणित फोटोस्टेट प्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक है।
    • बी. ए. प्रथम, दुतीय, तृतीय वर्ष की परीक्षाओं की अंक तालिकाओं की स्व-प्रमाणित फोटोस्टेट प्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक है।
  • अन्तिम संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी0 सी0) प्रवेश स्वीकृत होने पर मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा।
  • अन्य किसी विश्वविद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को प्रव्रजन प्रमाण-पत्र (माइग्रेशन सर्टीफिकेट) संलग्न करना अनिवार्य है।
  • अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् निरन्तर अध्ययन न होने की स्थिति में प्रवेशार्थी को उसके कारण का स्व-प्रमाणित शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
  • वह विद्यार्थी जो पुलिस अभिलेखों के अनुसार हिस्ट्रीशीटर है अथवा किसी अपराध में दोषी सिद्ध पाया गया है अथवा किसी आपराधिक मुकदमें में शामिल है, को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि पहले से प्रवेश पा चुका है तो उसका प्रवेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।
  • महाविद्यालय के प्राचार्य महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने की दृष्टि से किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश अथवा पुनः प्रवेश को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकते हैं/मना कर सकते हैं भले ही मामला कैसा भी हो।
  • किसी भी वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रवेश आवेदन प्रत्र में सम्बंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर ही दिया जा सकेगा। योग्यता सूची बनने के बाद प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति पर कोई विचार नहीं होगा।
  • प्रदेश के बाहर से आये छा़त्रों के लिए (मेरिट) योग्यता के आधार पर केवल 05 प्रतिशत स्थान ही प्रवेश हेतु आरक्षित किये जायेंगे।
  • स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों का स्थानान्तरण किसी भी दशा में एक से दूसरे महाविद्यालयों में अनुमन्य नहीं होगा।

नोट : योग्यता सूची/मैरिट सूची बनाने में स्नातक स्तर के आरक्षण नियम तथा भारांक के नियम ही परास्नातक में भी लागू रहेंगें

उक्त विषयों की योग्यता सूची तैयार करने की प्रक्रिया-



स्नातक स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष का प्राप्तांक प्रतिशत (प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक एवं पूर्णांक को घटाकर) तथा जिस परास्नातक विषय में वह प्रवेश लेने का इच्छुक है, उस विषय के स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय का प्राप्तांक प्रतिशत अर्थात सामान्य प्राप्तांक प्रतिशत एवं विषय प्राप्तांक प्रतिशत दोनों को जोड़कर श्रेष्ठता प्रवेश सूची तैयार की जायेगी। नॉन स्ट्रीम में पृथक से केवल सामान्य प्रतिशत स्नातक ही श्रेष्ठता सूची का आधार माना जायेगा। परास्नातक कक्षाओं में अधिकतम 03 वर्ष का अन्तराल ही प्रवेश के लिए मान्य होंगा। अर्थात सत्र 2016-17 में प्रवेश हेतु स्नातक परीक्षा 2013 अथवा उसके पश्चात् उत्तीर्ण अभ्यर्थी परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए अर्ह होंगे। प्रत्येक गैप इयर के लिए श्रेष्ठा सूची में 2-2 अंक घटाकर श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेंगी।

परास्नातक एम0कॉम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवश्यक बिन्दु


अनुमोदित/स्वीकृत सीटों की संख्या - 160
  • बी0कॉम0 स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक प्रतिशत 45 है जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक प्रतिशत 40 है।
  • बी0ए0/बी0एस-सी0 के स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र, जिन्होंने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में गणित/अर्थशास्त्र विषय के साथ संस्थागत छात्र के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की है एम0कॉम0 में प्रवेश हेतु नियमानुसार अर्ह है।
  • बी0बी0ए0 उत्तीर्ण छात्र एम0कॉम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश ले सकता है।
  • आरक्षण के नियम स्नातक प्रवेश के अनुरूप लागू होंगे।
  • भारांक की प्राप्ती स्नातक के समान ही होंगी।
  • प्रवेश श्रेष्ठता सूची के आधार पर दिये जायेंगे।
श्रेष्ठता सूची की निर्माण प्रक्रिया- स्नातक के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्षों के संयुक्त प्राप्तांक प्रतिशत में भारांक जोड़कर श्रेष्ठता सूची तैयार होगी, परास्नातक कक्षाओं में अधिकतम 03 वर्ष का अन्तराल ही प्रवेश के लिए मान्य होंगा। अर्थात सत्र 2016-17 में प्रवेश हेतु स्नातक परीक्षा 2013 अथवा उसके पश्चात् उत्तीर्ण अभ्यर्थी परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए अर्ह होंगे। प्रत्येक गैप इयर के लिए श्रेष्ठता सूची में 2-2 अंक घटाकर श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेंगी।

कृपया आवेदन पत्र में अपेक्षित विवरण अंकित करने से पूर्व निम्न निर्देशों को भी भली भाँति अध्ययन करें -

  • अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
  • प्रार्थी द्वारा दी गई कोई भी सूचना किसी भी समय असत्य सिद्ध हो जाने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
  • यदि आपने आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन किया है और अपने आवेदन के साथ तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र नहीं दिया है, तो आपका आवेदन पत्र सामान्य/अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित किया जायेगा।
  • एन.सी.सी. (N.C.C.) एन.एस.एस. (N.S.S.) शारीरिक रूप में अपंग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी / आर्म्स फोर्स आश्रित, खेलकूद में भाग लेने सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें । उक्त प्रमाण पत्रों के प्रदान करने के लिए निम्न अधिकारी/संस्थायें सक्षम हैं।
    • एन.सी.सी. 'बी' प्रमाणपत्र                     : एन.सी.सी.निदेशालय, रक्षामंत्रालय
    • एन.एस.एस. के अन्तर्गत संचालित शिविरों में भाग लेने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र : सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति एवं समन्वयक
    • एन.एस.एस. के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा    : सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति एवं समन्वयक
    • किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता : सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति या क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष
    • अन्तर्विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता : सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति या क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष
    • राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता : शासन से सम्बन्धित खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
    • शारीरिक रूप से अपंग                       : मुख्य चिकित्साधिकारी
    • पुलिस                                    : पुलिस अधीक्षक
    • होमगार्ड, बी.एस.एफ.,सी.आर.पी. आदि          : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षर प्रमाण-पत्र
    • स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी/आर्म फोर्स आश्रित     : सक्षम अधिकारी/ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
  • प्रवेश की तिथि पर अंकतालिका होनी चाहिए तभी प्रवेश दिया जायेगा।

आरक्षण :

स्थानों का आरक्षण प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्थानों का आरक्षण उस महाविद्यालय में स्थानों की कुल संख्या के आधार पर निम्नानुसार किया जायेगा।

Vertical Reservation:
  • अनुसूचित जाति        : 21 प्रतिशत
  • अनुसूचितजन जाति     : 02 प्रतिशत
  • पिछड़ीजाति            : 27 प्रतिशत 
Horizontal: Reservation in each category as per Govt. Rules
  • विकलांग              : 03 प्रतिशत
  • डफेन्स पर्सनल         : 05 प्रतिशत
  • स्वतंत्रता संग्राम सेनानी  : 02 प्रतिशत
  • महिला               : 20 प्रतिशत न्यूनतम
टिप्पणी: सुरक्षा विभाग के साधारण (सिविलियन) कर्मचारियों के बच्चों को सुरक्षा सेवा कर्मी श्रेणी का लाभ देय नहीं है।

Note: उत्तर प्रदेश के बाहर के प्रान्तों के अधिकतम् 5 प्रतिषत छात्रों को मैरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में प्रवेश किया जा सकता है। ऐसे सभी अभ्यर्थी सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत माने जायेंगे।

अतिरिक्त अंक:

भारांक का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक छात्र /छात्रा अपने भारांक सम्बन्धी मूल प्रमाण पत्र (एक फोटो कॉपी ) के साथ महाविद्यालय के काउंटर नंबर 1 पर संपर्क करें। महाविद्यालय द्वारा ही जांचोपरांत भारांक प्रमाणित एवं प्रेषित किये जायेंगे. मेरिट लिस्ट प्रदर्शित होने के पश्चात् किसी भी भारांक प्रकरण पर विचार नहीं किया जायेगा.

प्रवेशार्थ न्यूनतम अर्हताधारक को निम्नांकित सम्बन्धित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त अंक आंबटित किये जायेंगे, किन्तु उनका कुल योग 10 अंक से अधिक नहीं होगा:-

  • एन.सी.सी. - सी. अथवा G-II प्रमाण पत्र                        : 10 अंक
  • एन.सी.सी. - बी. अथवा G-I प्रमाण पत्र                         : 5 अंक
  • राष्ट्रीय सेवा योजना - 240 घण्टे के सेवा एवं दस दिवसीय दो शिविर : 10 अंक
  • राष्ट्रीय सेवा योजना - दस दिवसीय शिविर तथा 240 घण्टे के सेवा   : 5 अंक
  • राष्ट्रीय सेवा योजना - 120 घण्टे तथा 1 शिविर अथवा 240 घण्टे के सेवा : 5 अंक
  • खेलकूद - राष्ट्रीय स्तर अथवा अन्र्तविश्वविद्यालय                : 10 अंक
  • खेलकूद - विश्वविद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व                    : 5 अंक
  • स्काउट - 12बीं कक्षा स्तर पर स्काउट सोपान तृतीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर : 5 अंक
  • पुरस्कार : राष्ट्रपति द्वारा          : 10 अंक
  • पुरस्कार : राज्य स्तर पर          : 5 अंक
  • रोवर्स रेंजर 10 दिन का शिविर      : 5 अंक
  • MJPRU यूनिवर्सिटी के अधिकारी/ शिक्षक/ कर्मचारी के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री         : 10 अंक
  • MJPRU यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध महाविद्यालय के अधिकारी/ शिक्षक/ कर्मचारी के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री   : 10 अंक
टिप्पणी: उपर्युक्त क्रमांको पर उल्लिखित में अधिकतम मात्र 10 अंक ही देय होगें ।